16 अगस्त को फिर होगी पदोन्नति में आरक्षण केस की सुनवाई
भोपाल : सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण के केस में सुनवाई लगभग 9 महीने बाद फिर से शुरू कर दी गयी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में गठित संविधान पीठ ने 3 अगस्त को मामले को लगभग 1.30 घंटे सुना, संविधान पीठ ने पहले सरकार का पक्ष सुना और इसके बाद लगभग 20 मिनट तक सपाक्स के वकीलों की दलीलों को भी सुना था इसके बाद पीठ ने कहा है कि इस मामले को 16 अगस्त को पूरे दिन सुना जायेगा।
सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में Sc St प्रमोशन से जुड़े 12 साल पुराने नागराजन जजमेंट पर सुनवाई चल रही थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 2006 के नागराजन जजमेंट के चलते SC-ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण रुक गया है। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रमोशन में आरक्षण देना सही है या गलत इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह तबका 1000 से अधिक सालों से झेल रहा है। उन्होंने कहा कि नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को फैसले की समीक्षा की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में Sc St प्रमोशन से जुड़े 12 साल पुराने नागराजन जजमेंट पर सुनवाई चल रही थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 2006 के नागराजन जजमेंट के चलते SC-ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण रुक गया है। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रमोशन में आरक्षण देना सही है या गलत इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह तबका 1000 से अधिक सालों से झेल रहा है। उन्होंने कहा कि नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को फैसले की समीक्षा की जरूरत है।
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